मनरेगा कार्यों में लापरवाही बरतने पर तकनीकी सहायक बर्खास्त
- छत्तीसगढ़
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सरगुजा । मनरेगा कार्यों में अनियमितता और लापरवाही बरतने के चलते तकनीकी सहायक अभिषेक प्रताप सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है. इस संबंध में कलेक्टर एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सारांश मित्तर ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि संविदा तकनीकी सहायक अभिषेक प्रताप सिंह को जनपद पंचायत कार्यालय बतौली द्वारा 27 मार्च 2018, 10 अप्रैल 2018, 7 मई 2018, 14 जून 2018, 11 सितम्बर 2018 तथा जिला कार्यालय से भी विभिन्न कार्यो में लापरवाही के संबंध में नोटिस जारी किया गया था ।
अभिषेक प्रताप सिंह को शासकीय कार्यो को तत्परता से करने में कोई रूचि नहीं लेने एवं कार्यो में सुधार नहीं लाने के संबंध में 3 जनवरी 2019 को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मंगाया गया एवं नोटिस का अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस प्रकार इनके कार्यो में कोई सुधार एवं प्रगति नहीं आने पर संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत संविदा तकनीकी सहायक श्री सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई है ।