"जन विश्वास विधेयक 2025" से आम लोगों को बड़ी राहत, अवैध निर्माण पर जेल नहीं—केवल जुर्माना
- रायपुर
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panchayattantra24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक तैयार किया जा रहा है. इसमें बहुत सारी बातों को शामिल किया गया है, जिनमें अवैध तरीके से घर, दुकान या कॉम्प्लेक्स बनाने पर तीन माह की सजा के प्रावधान को खत्म कर केवल 50 हजार रुपए जुर्माना लगाने की तैयारी है. विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले इस विधेयक के प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है. इसके तहत प्रदेश के नगर तथा ग्राम निवेश, आबकारी, छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम और छत्तीसगढ़ औद्योगिक अधिनियम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी है. जबकि अभी 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है. औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 86 से 93 औद्योगिक दल अधिकारिकरण और अन्यों से संबंधित है. इनमें औद्योगिक विवादों की सूचना, सुलह प्रक्रिया, न्यायधिकरण का गठन और उनके अधिकार क्षेत्र, और अन्य संबंधित पहलू शामिल है. इस तरह के मामलों में अधिकतम जुर्माने की 50% राशि जमा करने का प्रावधान किया जा सकता है.
इसी तरह उपधारा के मुताबिक, पिछली बार के इसी तरह के मामले में फैसला आने के बाद दूसरी बार अपराध पर यह लागू नहीं होगा. उपधारा एक में प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक, ऐसे अपराध के केस को खत्म करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा. यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदार अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर जुमाने के अतिरिक्त अधिकतम जुर्माने की 20% राशि भुगतान करनी होगी.