हाईकोर्ट ने गर्भवती युवती को दी गर्भपात की इजाजत, प्रेमी की बेवफाई के बाद कोर्ट से मांगी थी अनुमति
- बिलासपुर
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बिलासपुर । बिलासपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5 माह की गर्भवती एक युवती की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. हाईकोट ने सिम्स में डॉक्टरों की निगरानी में युवती का गर्भपात कराने का आदेश दिया है।
युवती ने प्रेमी द्वारा शादी से इंकार किए जाने के बाद गर्भपात कराने का फैसला लिया था. युवती शादी के बिना माँ नहीं बनना चाहती थी. युवती ने बताया कि प्रेमी ने उसे अपने प्रेम के जाल में फसा कर उससे शारीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी करने से इंकार कर दिया. गर्भपात कराने के लिए उसने कई अस्पतालों के चक्कर काटे पर कोई भी डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं हुआ ।
अंत में हार कर युवती ने याचिका दायर कर गर्भपात की इजाजत के लिए न्यायालय से गुहार लगाई. जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने पिछली सुनवाई के दौरान सीएमएजओ से रिपोर्ट मांगी थी कि गर्भपात से युवती को कहीं कोई खतरा तो नहीं है. मामले की रिपोर्ट सीएमएचओ ने शुक्रवार को पेश की जिसके बाद न्यायालय ने युवती को गर्भपात की अनुमति दे दी ।