सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश , कोरोना के कारण जेल में भीड़ कम करने पेरोल पर कैदियों को रिहा किया जाये
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K. W. N. S. - नई दिल्ली l देश में कोरोना वायरस का मामला बढ़कर 428 तक पहुंच चुका है। कोरोना के चलते जेलों में भीड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश स
दिया है। अब कई कैदी रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से स्वंय फैसला लेने को कहा कि किन सजायाफ्ता कैदियों एवं विचाराधीन मुल्जींमो को कुछ समय के लिए रिहा कर सकते हैं। सुझाव- 7 साल से कम की सज़ा पाए कैदियों और छोटे अपराधों में विचाराधीन मुल्जीमों को 6 हफ्ते का परोल देना ठ उचित रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों के बेल और पैरोल देने के लिए राज्य सरकार से एक कमेटी बनाने के लिए कहा है | यह कमेटी तय करेगी की किस श्रेणी के अपराधी को बेल दिया जाये | सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़ कम करने के इरादे से कहा कि ऐसे कैदियों को पेरोल दिया जा सकता है जिन्हें सात साल तक की सजा हुई है या जिन पर इतनी अवधि की सजा के अपराध के लिए अभियोग निर्धारित हुये हैं |