12 सितम्बर को ई-लोक अदालत का आयोजन,आपसी सुलह से मामले का होगा निराकरण
- दुर्ग
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पंचायत तंत्र - बेमेतरा l छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितम्बर को राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा राज्य के सभी जिला न्यायाधीश, एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विडियो कान्फ्रेन्सिंग में बैठक ली गई, जिसमें यह निर्देशित किया गया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के परिणामस्वरूप न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य समस्त प्रकार के मामलों के पक्षकारों को राहत उपलब्ध कराया जा सके इस हेतु दिनांक 12 सितम्बर 2020 को राज्य स्तरीय विशेष ई-लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल के मार्गदर्शन में उक्त अनुक्रम में सभी ऐसे पक्षकारों से अपेक्षा की जा रही है कि वे ऐसे मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण वैवाहिक मामले भरण पोषण के मामले एवं राजीनामा योग्य मामलों को आगामी राज्य स्तरीय लोक अदालत में दिनांक 12 सितम्बर को रखे जाने हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर, व्हाटसअप एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क कर राजीनामा कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति साजा द्वारा अन्य ऐसे वैवाहिक मामले, भरण पोषण के मामले, राजीनामा योग्य अपराध के मामले एवं अन्य प्रकार के विवाद जिनका सुलह समझौता के आधार पर निराकरण हो सकता है, उन सबसे अपेक्षा की गई है कि वे इस लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से लाभ उठावें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं, संबंधित बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली जाकर सुलह समझौता की शर्ते तय की जावेंगी, जिसमें सर्वसंबंधितों का सहयोग अपेक्षित किया गया है।