धान उठाव का मामला न्यायालय पहुंचा, केंद्र से 60 लाख मीट्रिक टन नहीं लिए जाने पर हाईकोर्ट में लगाई जनहित याचिका, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस कर मांगा जवाब…
- बिलासपुर
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panchayattantra24.com, बिलासपुर। केंद्र सरकार के 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं लिए जाने के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता अधिवक्ता आयुष भाटिया की हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।
अधिवक्ता आय़ुष भाटिया द्वारा लगाई गई याचिका के मुताबिक, केंद्र ने छ्त्तीसगढ़ सरकार से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन केंद्र सरकार के ऐसा नहीं करने से राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए धान के भंडारण की समस्या उत्पन्न हो रही है. कोर्ट से मांग की गई है कि वो FCI को तय सीमा तक धान खरीदी करने के लिए निर्देश करे ।
बता दें कि खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के तहत एमएसपी पर धान खरीदी 31 जनवरी 2021 तक की जाएगी. राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 89 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है, जिसमें से 60 एलएमटी की खरीद एफसीआई के केंद्रीय पूल के तहत की जानी थी. लेकिन इस वक्त केवल 24 एलएमटी को केंद्रीय पूल में जमा करने के लिए उठाने की अनुमति है, जिससे धान खरीदी प्रभावित हो रही है।