पूर्व सीएम रमन के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता और पवार को नहीं मिली जमानत
- रायपुर
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपित पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता व मंतूराम पवार की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। गुरुवार को पंडरी थाना पुलिस के केस डायरी सौंपने के कुछ घंटे बाद अदालत ने सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत में याचिका लगी थी।
बचाव पक्ष से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेंद्र तिवारी ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए अब हाईकोर्ट जाएंगे। जमानत के लिए न्याय का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। एक दिन पहले फटकार लगाए जाने के बाद सुनवाई के दिन पंडरी पुलिस ने सुबह 11 बजे ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। एसपी नीथू कमल के मुताबिक केस में छानबीन जारी है। नियमानुसार आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रारंभिक स्टेज में तथ्यों की जांच जरूरी है।
इन धाराओं में दर्ज किया गया है केस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य एवं प्रवक्ता किरणमयी नायक की रिपोर्ट के आधार पर पंडरी पुलिस ने पांच लोगों डॉ. पुनीत गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी मंतूराम पवार, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व सीएम अजीत जोगी और विधानसभा सदस्य अमित जोगी के खिलाफ धारा 171 ई, 171 एफ, 406, 420, 120, धारा 9, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह है मामला
अंतागढ़ विधानसभा के लिए 2014 में उपचुनाव हुआ। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मंतूराम ने नाम वापसी के अंतिम समय में चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। इस घटना के एक वर्ष बाद एक सीडी जारी हुई और आरोप लगाया कि मंतूराम को पैसे दिए गए थे। विपक्ष में रहते कांग्रेस ने इसकी सीबीआइ जांच की मांग की थी। सत्ता में आने के बाद सरकार ने फिर से जांच शुरू कर दी है।