Friday, 20 September 2024

अजीत जोगी को जाति मामले में हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 1 महीने में दस्तावेज कमेटी को पेश करने के निर्देश

 
 बिलासपुर । जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुखिया अजीत जोगी को जाति के मामले में ​​फिर से’हाई’झटका लगा है। अजीत जोगी की जाति को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस प्रकार अजीत जोगी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली ।
बता दें कि अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में मामले को लगाया था। याचिका मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि अजीत जोगी को हाईपावर कमेटी में उपस्थित होना होगा। इसके सा​थ ही कोर्ट ने कहा है कि अजीत जोगी जाति संबंधी सारे दस्तावेज एक महीने में कमेटी को पेश करें।
इस मामले में अजीत जोगी का बयान भी आया है जिसमें उन्होने कहा है कि हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ हम आगे भी जाएंगे। जोगी ने कहा कि इसके पहले ही हमने हाई पावर कमेटी के समक्ष सारे दस्तावेज पेश कर दिए थे। उन्होने कहा कि अमित जोगी के प्रकरण में हाईकोर्ट से ही फैसला आया था कि अमित जोगी आदिवासी हैं। इसी के आधार पर आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
  
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