

बिलासपुर । नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाला मामले के आरोपी आईपीएस रजनेश सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने रजनेश सिंह के खिलाफ किसी भी तरह के कड़े कदम उठाने, गिरफ्तारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने SIT को निर्देश दिया है कि रजनेश सिंह के खिलाफ फोर्सली कदम नहीं उठाए जाएंगे. लेकिन रजनेश सिंह को भी SIT जाँच में सहयोग करने का निर्देशित किया गया है. रजनेश सिंह को राहत तो मिल गई लेकिन उन्हें भी अब जाँच में सहयोग करने के साथ जवाब देने के ईओडब्ल्यू के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा..आपको बता दें कि नान मामले के आरोपी मुकेश गुप्ता को भी इसी तरह की राहत कोर्ट से मिली थी ।
