Saturday, 21 December 2024


मुंबई। अगर किसी व्यक्ति ने शराब पीकर गाड़ी चलाई तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। यह फैसला सोमवार को लिया गया। अभी कोई शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता तो उसका वाहन तो जब्त होने के साथ ही लाइसेंस तीन महीने के लिए निरस्त कर जाता है।
इस फैसले को लेने वाले राज्य की सड़क सुरक्षा परिषद का नेतृत्व कर रहे ट्रांसपोर्ट मंत्री दिवाकर राओते ने बताया, 'जो लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं, वे अच्छे से जाने हैं कि वे खुद की और दूसरों की जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। हम सख्त नियम चाहते हैं।'
उन्होंने कहा कि आरटीओ को निलंबन की शक्ति के साथ निहित किया जाएगा। वर्तमान में सजा और जुर्माना कोर्ट द्वारा तय होता है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 185 के अनुसार पहली बार अगर शराब पीते हुए गाड़ी चलाते पकड़ाए तो छह महीने की जेल या 2 हजार तक फाइन या दोनों हो सकती है। अगर तीन साल के अंदर फिर यह अपराध किया को 2 साल की जेल या तीन हजार रुपए फाइन या दोनों हो सकते हैं।
देशभर में हर साल सड़क दुर्घटना में औसत 1.5 लाख लोग मरते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डेटा के मुताबिर, महाराष्ट्र में 32,852 सड़क दुर्घटनाओं में 11,796 लोग मारे गए थे।

  • RO no 13028/55 "
  • RO no 13028/55 "
  • RO no 13028/55
  • RO no 13028/55

About Us

छत्तीसगढ़ का एक ऐसा न्यूज पोर्टल panchayat tantra24.com है जिसमे ग्रामीण परिवेश से सम्बंधित समस्याएं व विकास साथ ही सरकार की जनहित कल्याणकारी योजनाओं को आम नागरिक को रुबरू कराना अपना दायित्व समझकर समाज व देशहित में कार्य कर रही है साथ ही पंचायत प्रतिनिधियो की आवाज को भी सरकार तक पहुचाने का काम एक सेतु की तरह कर रही है

Address Info.

स्वामी / संपादक - श्रीमती कन्या पांडेय

कार्यालय - सुभाष नगर मदर टेरेसा वार्ड रायपुर छत्तीसगढ़

ई मेल - panchayattantra24@gmail.com

मो. : 7000291426

MP info RSS Feed