रायपुर । वित्त वर्ष 2018-19 समाप्त होने में चौबीस घंटे से भी कम समय है। इसके बीतते ही यानी सोमवार से कई सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं, कई सौगातें भी मिलेंगी। बहुत सी चीजों में आपको फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पैनकार्ड मिनटों में मिल सकता है। बताया जा रहा है कि ई-पैनकार्ड एक अप्रैल से चल सकता है। वहीं जो आशियाना खरीदने का सपना संजोए हुए हैं, उन्हें घर सस्ते मिलेंगे ।
20 लाख तक के मकान पर केवल 20 हजार का टैक्स
जीएसटी में किए गए नए प्रावधानों के तहत अब 20 लाख तक के अफोर्डेबल मकानों पर केवल एक फीसद जीएसटी यानी 20000 रुपये लगेंगे। 50 लाख तक के मकान पर पांच फीसद जीएसटी यानी ढाई लाख रुपये लगेंगे। इस प्रकार आपको 50 लाख के मकान पर सीधे-सीधे 3.5 लाख का फायदा होने जा रहा है और 20 लाख के मकान पर 1.4 लाख का। नए वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 से पांच लाख तक आय वाले करदाताओं को कोई टैक्स पटाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इससे अधिक की राशि पर टैक्स देना ही होगा।
अब लेना ही होगा मनपसंद टीवी पैकेज
ट्राई के नए नियमों के अनुसार डीटीएच कंपनियों व केबल उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से अपने मनपसंद चैनल का चुनाव करना ही होगा। ट्राई ने उपभोक्ताओं को चैनल का चुनाव करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। शिकायतें यह हैं कि नया निर्णय उपभोक्ताओं को कम से कम 100 रुपये तक महंगा पड़ रहा है। 50 फीसद से अधिक उपभोक्ता केबल से डीटीएच में स्वीच कर चुके हैं।
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