रायपुर । तीन साल पुराने मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए एक होटल संचालक को उपभोक्ता को करीब साढ़े सात हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। उपभोक्ता ने एक किलो मिठाई खरीदी थी जो खराब निकली। इसके बाद होटल संचालक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की गई थी।
तीन साल पुराने केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने नैवेद्य फूड प्रोडक्ट के खिलाफ यह आदेश दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल ने तीन साल पहले नैवेद्य फूड प्रोडक्ट से मिठाई खरीदी थी, लेकिन वो मिठाई खराब निकली। मिठाई के सेंपल को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला से मिली जांच रिपोर्ट के मुताबिक मिठाई खाने योग्य नहीं पाई गई थी। इसके बाद मामले की शिकायत फोरम में की गई।
तीन साल बाद फोरम ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए संस्थान को दोषी पाया और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मिठाई की कीमत 390 रुपये और उस पर 9 फीसद की दर से तीन साल का ब्याज व 5000 रुपए मानसिक कष्ट के लिए और साथ ही 2000 रुपये वाद व्यय उपभोक्ता को अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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