
रायपुर । हाईकोर्ट ने बर्खास्त 43 शिक्षकों को बहाल करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद बर्खास्त शिक्षकों के चेहरे पर रौनक लौटी है. रायपुर नगर निगम ने वर्ष 2014 नगरीय निकाय के अंतर्गत 43 शिक्षकों की भर्ती की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए सभी 43 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था. इस पर शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ली थी।
शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी बर्खास्त शिक्षकों के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सभी पक्षों से सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सभी 43 बर्खास्त शिक्षकों को बहाल करने का आदेश जारी किया है।
आज 20 जून को शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रतिनिधि मंडल वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में निगम आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है, साथ ही सभी बर्खास्त साथियों को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की गई है. आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तलब कर मामले को संज्ञान में लिया है साथ ही जल्द से जल्द हाईकोर्ट के आदेशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं प्रतिनिधिमंडल में धर्मेश शर्मा, भानु प्रताप डहरिया, विजेंद्र तिवारी, हरबंस सोनवानी, मालती साहू, वचन क्वेत्र, गायत्री साहू, लक्ष्मी कुमार भट्ट, शैलेन्द्र पात्रे, नरेंद्र साहू, आदि शामिल थे।