
रायपुर । आईपीएस मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर अब 19 अगस्त तक की रोक लग गयी है। हाईकोर्ट ने साडा जमीन गड़बड़ी मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता को ये राहत दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस मामले में कोर्ट ने मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर एक सप्ताह की रोक लगायी थी। इस मामले में भिलाई में अफसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। मोतीलाल नेहरू नगर कॉलोनी जमीन आवंटन के मामले में ही सुपेला पुलिस थाना में कुल चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। जिसमें निलंबित आइपीएस व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मुकेश गुप्ता, तत्कालीन सीईओ/आयुक्त एसबी सिंह, एई आरके जैन और व्यास नारायण शुक्ला के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। आरोपी सहायक अभियंता जैन वर्तमान में नगर निगम दुर्ग के जल कार्य विभाग के प्रभारी अधिकारी हैं। सुपेला थाना में मुकेश गुप्ता के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 471, 201 और 421 के तहत अपराध दर्ज है। बता दें कि इस मामले के आरोपी व्यासनारायण शुक्ला की मौत हो चुकी है।
रेखा नायर के केयर टेकर गजंद्र से ईआएडब्ल्यू ने की पूछताछ : आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी रेखा नायर के नरदहा स्थित फार्म हाउस के केयर टेकर और पेटी कॉन्ट्रक्टर गजेंद्र प्रसाद महंता से ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है। करीब 1 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ में गजेंद्र महंता ने अपने काम से संबंधित कागज ईआएडब्ल्यू में प्रस्तुत किए। महंता साल 2011 से रेखा के पिता रेमा नायर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में पेटी कॉन्ट्रक्टर के अलावा रेखा के नरदहा स्थित फार्म हाउस में बतौर केयर टेकर का काम देखता है। बताया जा रहा है कि गजेन्द्र को रेखा और उसके पिता के सभी काम की जानकारी होने के शंका के चलते पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बुधवार को ईआएडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया है। गौरतलब है कि बीते दिनों बिल्डर राकेश पांडेय के सड्डू स्थित दफ्तर में दबिश दी थी।
बताया जा गया था कि रेखा नायर के खाते से बिल्डर और उसकी पत्नी के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। मामले की जानकारी होने पर ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी थी।
