panchayattantra24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में जिला रायपुर के प्रकरणों की जनसुनवाई हुई। संभाग प्रभारी सदस्य श्रीमती सरला कोशरिया एवं सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी भी उपस्थित रहीं। जिले के 50 प्रकरणों में अब तक 28 की सुनवाई की गई है, जिनमें 7 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए।
सुनवाई में एक मामले में अनावेदक ने आवेदिका को 4 नवंबर को एकमुश्त 5 लाख रुपये देने की सहमति दी। आवेदिका 31 अक्टूबर को महिला पुलिसकर्मी एवं सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम के साथ ससुराल से अपना सामान ले सकेगी। संपत्ति विवाद में ग्राम बिरकोनी स्थित 2 एकड़ खेत और छेरीखेड़ी स्थित मकान का एक माह में आवेदिका के नाम पंजीयन कराने तथा बच्चों का टीसी दिलाने के निर्देश दिए गए।
एक घरेलू विवाद में आवेदिका को विधिक सहायता से अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश देकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। साथ रहने की सहमति वाले मामले में अनावेदक को मारपीट न करने और आवेदिका को प्रतिमाह 5 हजार रुपये देने के निर्देश दिए गए। दिव्यांग आवेदिका की लिफ्ट नवंबर तक ठीक कराने के लिए अनावेदक को समय दिया गया।
शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण की शिकायत पर आयोग के निर्देशानुसार टिकरापारा थाने में अनावेदक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(2)(उ) तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। तीन प्रकरणों में अनावेदकों की अनुपस्थिति पर आगामी सुनवाई में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
सुनवाई में रायपुर संभाग प्रभारी श्रीमती मंजू थदानी, डीएसपी स्नेहा आकाश राव, महिला थाना प्रभारी मौर्य, सखी वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर नीति सिंह, संरक्षण अधिकारी प्रीति पाण्डेय सहित आयोग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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