रायपुर। बैंकों द्वारा इन दिनों पैसे जमा करने से लेकर पैसे निकालने तक का शुल्क लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए दुखदायी बात है बचत खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना। आमतौर पर बैंक बचत खातों में मिनिमम एवरेज बैलेंस न रहने पर जुर्माना लगता है, लेकिन सभी बैंकों में मिनिमम बैलेंस की राशि और जुर्माना अलग-अलग होता है।
यह बैंक खाते के प्रकार पर भी निर्भर करता है। बैंकिंग अधिकारियों के अनुसार अधिकांश शासकीय बैंकों में अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए 2000 रुपये, शहरी क्षेत्रों के लिए 3000 रुपये तक मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। निजी बैंकों में यह राशि 10000 रुपये तक होती है। इस खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि एसबीआइ और बैंक ऑफ बड़ौदा के मिनिमम बैलेंस के बारे में।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) के ग्राहकों के लिए बचत खाते में न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य है, लेकिन बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडी) में यह नियम लागू नहीं होता। एसबीआइ की शाखाओं को मेट्रो, ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी में बांटा गया है। मेट्रो और अर्ध शहरी शाखाओं में ग्राहकों के लिए खाते में 3000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस (एएमबी) रखना अनिवार्य है। अर्धशहरी क्षेत्रों के लिए यह 2000 रुपये, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये है।
मेट्रो और शहरी क्षेत्र की बैंक शाखाओं में जो ग्राहक खातों में 1500 रुपये या उससे कम बैलेंस रखते हैं उन पर 10 रुपये प्रति महीना जुर्माना और जीएसटी लगता है। अगर बैलेंस निर्धारित सीमा से 50-75 फीसद से कम है तो उन्हें 12 रुपये पेनाल्टी राशि और जीएसटी पेनाल्टी स्वरूप देना होगा। अगर बैलेंस 3000 रुपये के 75 फीसद से कम है तो पेनाल्टी राशि 15 रुपये होगी और साथ में जीएसटी भी देना होगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ बड़ौदा ने बचत खाते पर मिनिमम तिमाही एवरेज बैलेंस की सीमा को बढ़ा दिया है। नया नियम फरवरी से लागू हो गया है। शहरी ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।
अर्धशहरी ब्रांच के लिए मिनिमम बैलेंस 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। ग्राहक अगर अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शहरी और मेट्रो ब्रांच के ग्राहक मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो उन पर 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए जुर्माने की राशि 100 रुपये होगी।
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