- छत्तीसगढ़
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कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले सहायक ग्रेड-3 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत तत्काल निलंबित
कवर्धा । कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने जिला मुख्यालय के भू-अभिलेख शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्री हीराम सिंह ध्रुर्वे को उनके कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला कबीरधाम में होगा एवं उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। सहायक ग्रेड-3 श्री ध्रुर्वे के स्थान पर निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-2 श्री जागेश्वर श्रीवास्तव जिला कार्यालय में कार्य संपादित करेंगे ।