
रायपुर । पिछले 19 सालों से राजधानी निर्माण के अब तक भूमाफिया ही राज करते आ रहे है। हर सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कराने की राजनीति और नेताओं के नाम से बस्ती बसाने की साजिश थमने का नाम नहीं ले रहा है।
नवा रायपुर में भी भू-माफियाओं का गिरोह सक्रिय है,पैर पसार कर धड़ाधड़ जमीन की खरीद फरोख्त करने से बाज नहीं आ रहे है। जो सरकारी जमीन के साथ किसानों के प्रतिबंधित जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचने की साजिश को अंजाम दे रहे है। भू-माफिया नवा रायपुर में 41 प्रतिबंधित गांव में छोटे-छोटे प्लाट काटकर बेचने के खेल शुरू कर दिया है। कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्टार आफिस में थोक में रजिस्ट्री ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए है। प्रशासन ने तुरंत अलर्ट कर मामले की गोपनीय जांच की तो पता चला कि सौ एकड़ से कम टाउनशिप को अनुमतिनहीं दी जा सकती, वहां एक-एक हजार वर्ग फीट के प्लाट बेचे जा रहे है। प्रशासन ने तुरंत आम सूचना जारी कर इस तरह के लेनदेन प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने 41 गांवों की सूची नए सिरे से जारी कर आग्रह किया है कि वे किसी भी सूरत में इन इलाकों में जमीन की खरीदी-बिक्री न करें। नवा रायपुर प्रशासन अब राजस्व विभाग से जानकारी निकलवा रहा है कि अब तक किनी रजिस्ट्री हुई है। खरीदी-बिकरी करने वाले कौन है, उनकी सूची तैयार करने के बाद पूछताछ करने का निर्णय लिया है। प्रशासन पूछताछ के बाद परतिबंधित क्षेत्र में खरीदी बिक्री को शून्य घोषित करने
वाली है।
फंसाने का नया हथकंडा अपनाया
शातिर भूमाफिया ग्राहकों को बड़े-बड़े लालच देकर मोबाइल में मेसेज भेजकर फंसाते है, मेसेेज में स्कीम के साथ नवा रायपुर में सस्ती जमीन उपलब्ध कराने का झांसा देकर सौदेबाजी करते है। नवा रायपुर को तीन लेयर में बांटा गया है। पहला शहर बसाया है ये 8 हजार हैक्टेयर में फैला हुआ है, दूसरा और तीसरा अभनपुर और आरंग क्षेत्र है सौ एकड़ से कम क्षेत्र के टाुनशिप की अनुमति नहीं है, सौ एकड़ या इससे अधिक भूमि में ही योजना लाया जा सकता है।
भू-माफियाओं के लिए प्रतिबंधित 41 गांव
नवा रायपुर में भूमाफियाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने आम सूचना जारी कर सेरीखेड़ी, नकटी, टेमरी, धरमपुरा, बनरसी, माना की जमीन की खरीदी बिक्री पर प्रतिबध लगा दिया है। इसी तरह अभनपुर तहसील में जांकी, बेंद्री, परसट्टी, निमोरा, उपरवारा, तूता, केंद्री, खंडवा, भेलवाडीह, पचेड़ा, कुरू, तेंदुआ, पौता, चेरिया, बंजारी में भी रोक लगा दिया है। आरंग तहसील के रमचंडी, छतौना, मंदिर हसौद, चीचा, बरौदा, कयाबांदा, झांज, खपरी, नवागांव, उपरिया, परसदा, में खरीदी बिक्री अवैध घोषित कर दिया है।
नवा रायपुर में अवैद प्लाटिंग, भूखंड़ों की खीरदी -बिक्री की शिकायत आई है,जबकि नए शहर तीनों ही लेयर में निजी तौर पर जमीन की खरीदी-बिकरी बिना अनओसी के करना पूरी तरह अवैध है। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
-एनएम एक्का, सीईओ एएनवीपी
