
रायपुर । भाजपा नेता प्रकाश बजाज की अग्रिम जमानत खारिज हो गयी है। सेशन कोर्ट रायपुर ने इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश सुनील नंदे ने करते हए ये फैसला सुनाया है। तेलीबांधा थाने में प्रकाश बजाज के खिलाफ धोका धड़ी का मामला दर्ज हुआ था। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस प्रकाश बजाज को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि अभी इस मामले में आरोपी प्रकाश बजाज फरार बताया है। जिसकी तलाश राजधानी पुलिस कर रही है। एक महिला ने मकान खरीदी के मामले में दस लाख की ठगी का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक महिला ने प्रकाश को साढ़े 7 लाख रुपए नकद और ढाई लाख रुपए का चेक दिया था। जब भी वह घर के बारे में बजाज से बात करती थी तो वह आनाकानी करता था। महिला ने आरोप लगाया था कि वह अपने पैसों की मांग करती थी तो प्रकाश बजाज उसे अकेले में बुलाता था। इसके पहले महिला से छेड़छाड़ के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने प्रकाश बजाज को गिरफ्तार किया था ।
