जांजगीर-चाम्पा। प्रार्थी आनंद कुमार उम्र 48 वर्ष निवासी करही के द्वारा थाना बिर्रा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि पामगढ़ के रहने वाले राजू दिवाकर अपने दो अन्य साथियों के साथ मोटर सायकल में आये और इसके बेटे से मारपीट करते हुए जबदस्ती मोटर सायकल में बैठाकर अपहरण कर कटही पूल के पास ले गए जहाँ इसके पुत्र से अश्लील गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किये फिर मोटर सायकल में बैठाकर बिर्रा शराब भट्टी के पास ले गए फिर कुछ देर रुकने के बाद मोटर सायकल में बैठाकर बसंतपुर चौक ले गये जहाँ प्रार्थी के पुत्र से मारपीट कर छोड़कर भाग गये प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 144/22 धारा 363,365,294,506,323,34 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी राजू दिवाकर व उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकर करने पर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल होण्डा सी.बी. साईन बरामद किया गया। प्रकरण के आरोपी राजू दिवाकर उम्र 20 वर्ष, जलेश्वर जायसवाल उम्र 24 वर्ष एवं सतीष खरे उम्र 20 वर्ष सभी निवासी चण्डीपारा को दिनांक 25.10.22 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उप निरीक्षक पुष्पराज साहू, घनश्याम पटेल, प्रधान आरक्षक मोहित देवांगन, भागीरथी नेताम, नरेंद्र पात्रे, आरक्षक राजेश कौशिक एवं कार्तिक कंवर का सराहनीय योगदान रहा।
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