Friday, 20 September 2024

 Chhattisgarh High Court : अंतागढ़ मामले में जोगी पिता-पुत्र को राहत, झीरम मामले में याचिका खारिज
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले अंतागढ़ टेप कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी व उनके पुत्र अमित जोगी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। दूसरी तरफ झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर रहे आयोग के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन की याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दिया है। बता दें कि अंतागढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान वहां से उम्मीदवार रहे मंतूराम पवार की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया था। चुनाव के दौरान मंतूराम को पैसे लेकर चुनाव न लड़ने का प्रलोभन दिया गया था। इसे लेकर हुई बातचीत का टेप बाद में सार्वजनिक हुआ और यह मामला सामने आया। इसे लेकर रायपुर में दोनों के खिलाफ कांग्रेस नेता व पूर्व महापौर किरणमई नायक ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
इस मामले में कुल पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में मंतूराम इस मामले में सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने इस मामले को लेकर बाद में एक प्रेस वार्ता भी की थी, जिसमें उन्होंने जोगी पिता-पुत्र सहित पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।
रायपुर के पंडरी थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में बुधवार पर लगा था पूरा मामला।
झीरम जांच आयोग पर डिवीजन बेंच ने खारिज की याचिका
झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर रहे आयोग के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन की याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद सरकार अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
शासन ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाले झीरम न्यायिक जांच आयोग के खिलाफ याचिका लगाई थी। शासन ने जांच आयोग द्वारा आवेदन को खारिज करने के बाद पहले सिंगल बेंच और सिंगल बेंच से खारिज होने के डीविजन बेंच में याचिका लगाई थी। डिवीजन बेंच ने भी सरकार का आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आयोग अपना फैसला लेने के लिए सक्षम है। उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
आयोग ने राज्य शासन के पांच लोगों की गवाही, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की गवाही सहित तीन आवेदनों को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही शासन ने झीरम मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करने की भी मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने इस मामले में बीते सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा लिया था। याचिका खारिज होने के बाद महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि तकनीकी आधार पर याचिका अस्वीकार हुई है। राज्य सरकार हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

 
 बिलासपुर । झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर रहे आयोग के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन की याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद सरकार अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है । 
शासन ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाले झीरम न्यायिक जांच आयोग के खिलाफ याचिका लगाई थी, शासन ने जांच आयोग द्वारा आवेदन को खारिज करने के बाद पहले सिंगल बेंच और सिंगल बेंच से खारिज होने के डीविजन बेंच में याचिका लगाई थी, लेकिन डिवीजन बेंच ने भी सरकार का आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आयोग अपना फैसला लेने के लिए सक्षम है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । 
आयोग ने राज्य शासन के पांच लोगों की गवाही, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की गवाही सहित तीन आवेदनों को निरस्त कर दिया था. इसके साथ ही शासन ने झीरम मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करने की भी मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने इस मामले में बीते सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा लिया था । 

 
 
 
बिलासपुर। तेज गति से बाइक चलाने वाले और हूटर बजाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न थानों क्षेत्रों में 40 बाइकर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर यातायात पुलिस टीम के साथ अभियान को गति दिया जा रहा है. इसके तहत शहर के श्रीकांत वर्मा मार्ग, रिवर व्यू मार्ग,  रिंग रोड नंबर-2, मंगला चौक पर संयुक्त टीम पाइंट पर बनाकर बाइक रेसर्स पर कार्रवाई की. इसके तहत 100 अधिक युवाओं को सख्ती के साथ हिदायत दी गई. वहीं 40 बाइक के ख़िलाफ़ चालानी कार्रवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि लगातार कई स्थानों से बाइक रेसिंग को लेकर शिकायतें आ रही थी. हमने थानों को निर्देश दिया हुआ है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें. कहीं भी कोई लापरवाहीपूर्वक या जानबुझकर नियमों का उल्लंघन कर रहा हो तो उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए. इस कड़ी में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई है. हमारा यह अभियान सतत् चलते रहेगा. हम चाहते हैं कि युवा अपनी जिम्मेदारी को समझे. वे संयमित और अनुशासित तरीके से वाहनों का उपयोग करें. सड़क हादसों को लेकर भी हम जागरुक कर रहे हैं. नियंत्रित तरीके से वे वाहनों को चलाएं. कहीं भी कानून को तोड़ने की कोशिश होगी तो फिर कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी।
 


कवर्धा । कवर्धा. तेज रफ़्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. पिकअप में एक ही परिवार के 25 लोग सवार थे. हादसे में 17 महिलाओं व बच्चों को चोटें आई है. 5 महिलाओं को गंभीर चोट आने की खबर मिल रही है. मडमडा गांव के धुर्वे परिवार छट्ठी कार्यक्रम में शामिल होने सहसपुर जा रहे थे. रास्ते में कवर्धा थाना क्षेत्र अंतर्गत बदराडीह गांव के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई ।

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