Thursday, 13 March 2025

 
 
पंचायत तंत्र - बिलासपुर । कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा बैठक आयोजित की और अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई की  ।
वर्तमान लॉकडाउन ने न्यायालय के नियमित कार्य को बाधित किया है तथा सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करते हुए जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी साधनों का आश्रय लेना आवश्यक बना दिया है. इस उद्देश्य के साथ सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी ने इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी वाय चंद्रचूड़ के माध्यम से दिनांक 3 अप्रैल 2020 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के कंप्यूटर समितियों के प्रमुखों के साथ बृहद तौर पर मंत्रणा की तथा यह संकल्प लिया कि देश के सभी न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु ईफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस संबंध में लॉक डाउन की अवधि में ई फाइलिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने वाला एक आदेश भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है ।
इस मामले में कार्य करते हुए तथा सभी की न्याय तक पहुंच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की कंप्यूटर समिति ने न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश  द्वारा अनुमोदित ईफाइलिंग तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्रदान करने वाला एक संकल्प पारित किया है  ।
इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की रजिस्ट्री को ईमेल के माध्यम से प्राप्त आवश्यक याचिकाओं पर दिनांक 9 अप्रैल को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की युगल पीठ तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के एकल पीठ द्वारा सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान कोविड-19 के प्रकोप के मुद्दे से संबंधित जनहित याचिका में खंडपीठ ने दिल्ली में तबलीगी जमात में सम्मिलित होकर छत्तीसगढ़ लौटे लोगों की जांच ना होने पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त करते हुए अब तक जिनका पता नहीं चला है, ऐसे 52 प्रतिभागियों का पता लगाने हेतु  सर्च ऑपरेशन साथ ही अगली सुनवाई अर्थात 13 अप्रैल 2020 तक 23 अन्य प्रतिभागी जिनकी जांच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त है उसकी स्टेटस रिपोर्ट जमा करने हेतु राज्य शासन को निर्देशित किया है ।
 इस कठिन समय में जब लोगों की गतिविधियां प्रतिबंधित तथा सीमित हो गई है, वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से जरूरतमंद पक्षकारों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने का यह प्रयास खासकर राहत व जीविका की अत्यंत आवश्यकता महसूस करने वाले लोगों की परेशानियां दूर करने में महती भूमिका निभाएगा ।

 
पंचायत तंत्र - बिलासपुर । लॉक डाउन के बीच महाराष्ट्र से एक महिला के पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इलाके को सेनिटािज किया गया ।
बताया जा रहा है कि महिला महाराष्ट्र के नागपुर से बिलासपुर के तालापुर अपनी एक रिश्तेदार के यहां पहुंची थी. जैसे ही मोहल्ले वालों को पता चला कि बाहर से कोई महिला पहुंची है. इलाके में दहशत फैल गई, मोहल्ले वालों ने महिला को बाहर निकालने का दबाव बनाने लगे. पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो और भी हैरान करने वाली है. महिला अपने बच्चे के साथ मालगाड़ी में बैठकर नागपुर से बिलासपुर पहुंची ।
जिसकी जानकारी नगर निगम के सभापति शेख नजरुद्दीन को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. मेयर राम शरण यादव के साथ मिल कर इलाके को सेनेटाइज किया किया गया. उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने के लिए पहुंच गई. स्वास्थ्य विभाग ने महिला और उसके बच्चे को सैंपल लेकर उसे आइसोलेट कर दिया है. यह भी बताया जा रहा है कि महिला यहां पहुंचने के बाद अपने कई रिश्तेदारों के घर भी गई थी।
आपको बता दें कोरोना ने महाराष्ट्र को अपने चंगुल में ले लिया है और यहां बड़ी तेजी से लोग कोरोना के चपेट में आ रहे हैं. वहीं जिस तरह से महिला मालगाड़ी में सवार होकर यहां पहुंची है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लॉक डाउन के बीच महिला मालगाड़ी में सवार कैसे हुई. क्या इसमें रेलेव के किसी कर्मचारी का हाथ है. फिलहाल महिला की जांच और पूछताछ के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा।

 
बिलासपुर । कोरोना वायरस से बचाव और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए बिलासपुर पुलिस सभी थाना क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की सहायता से बाहर घूम रहे लोगों और क्वॉरेंटाइन किए गए व्यक्तियों पर नजर रख रही है. जिले में धारा 144 लागू है. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है. नियमों का पालन नहीं करने और लापरवाही बरतने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया जा रहा है. प्रशासन फ्लैग मार्च, मीडिया, सोशल मीडिया, अनाउंसमेंट, पाम्पलेट, पोस्टर और पुलिस पेट्रोलिंग के माध्यम से आम जनता को जागरूक कर रही है।
इसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बाइक में घूमते पाए गए. ऐसे बेवजह घूमने वाले और बाहर निकलने वाले 100 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध एमवी एक्ट की कार्रवाई और 200 से अधिक व्यक्तियों को सख़्ती के साथ समझाइए दिया गया है। 
शहर में आज बिलासपुर पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरों को चारों दिशाओं में एक साथ घुमाते हुए एनाउंस करते हुए दो दर्जन से अधिक पुलिस गाड़ियों के सायरन के आवाज़ के साथ पैदल मार्च भी किया गया, जो कि कोतवाली चौक गांधी चौक,शिव टाकीज चौक,बस स्टैण्ड, राजीव प्लाजा,सीएमडी चौक,अग्रसेन चौक,मगरपारा चौक तालापारा इंदु चौक ,राजीव गांधी चौक ,मरीमाता ,राजेन्द्र नगर चौक होते हुए सिविल लाइन तक किया गया. बिलासपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। 

बिलासपुर । कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन और धारा 144 लगा दी गई है. एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए भी पास की जरुरत पड़ रही है. अंतरराज्यीय पास बनाने के लिए इसका अधिकार केवल थाने के टीआई के पास है. लेकिन बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाने के हवलदार संजय श्रीवास्तव ने एक मजदूर का फर्जी अंतरराज्यीय पास जारी कर दिया. जिस पर एएसपी ओपी शर्मा ने उसे लाइन अटैच कर दिया है।
इस मामले में सिरगिट्टी थाने के थानेदार यूएन शांत कुमार साहू पर आला अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि थाने के सभी कामों की जिम्मेदारी थानेदार की होती है. फर्जी अंतरराज्यीय पास बनाने पर सिर्फ हवलदार पर ही गाज गिरी है।
टीआई यूएन शांत कुमार साहू ने ने बताया कि झारखंड के एक मजदूर का अंतरराज्यीय पास हवलदार ने बनाया था. जिसके कारण उस पर कार्रवाई की गई है. बता दें कि लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में जाने पर अंतरराज्यीय पास की जरुरत पड़ रही है।
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